PM सूर्य घर योजना: सोलर वेंडर फ्रॉड से कैसे बचें? सेफ इंस्टॉलेशन चेकलिस्ट व शिकायत गाइड 2026
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PM सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के तहत मिलने वाली ₹78,000 की भारी सब्सिडी के चलते देश भर में लाखों लोग अपने घरों की छतों पर सोलर लगवा रहे हैं। लेकिन इस भारी मांग का फायदा उठाकर कई फर्जी एजेंट, नॉन-रजिस्टर्ड ठेकेदार और बेईमान वेंडर उपभोक्ताओं को ठगने की कोशिश कर रहे हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (MNRE) और स्टेट डिस्कॉम्स को हजारों ऐसी शिकायतें मिल रही हैं जिनमें वेंडर्स ने पैसे ले लिए लेकिन काम अधूरा छोड़ दिया, या चाइनीज नॉन-DCR पैनल्स लगा दिए जिससे सब्सिडी रिजेक्ट हो गई।
1. सोलर वेंडर चुनते समय 7 जरूरी सावधानियां (Safe Checklist)
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हमेशा National Portal पर Empanelled Vendor ही चुनें:
किसी भी लोकल इलेक्ट्रीशियन या अनजान एजेंट से काम न करवाएं। pmsuryaghar.gov.in पर अपने DISCOM के अंतर्गत रजिस्टर्ड वेंडर्स की लिस्ट देखें और पोर्टल के जरिए ही वेंडर सेलेक्ट करें।
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DCR सर्टिफिकेट और बारकोड की जांच करें:
सोलर पैनल्स के ग्लास के अंदर RFID चिप और बारकोड एम्बेडेड होता है। वेंडर से ओरिजिनल DCR सर्टिफिकेट और मैन्युफैक्चरर वारंटी कार्ड की कॉपी अवश्य मांगें।
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स्ट्रक्चर की मजबूती और GI कोटिंग:
लोकल माइल्ड स्टील (MS) पर केवल पेंट किया हुआ स्ट्रक्चर 2 साल में जंग खा जाता है। सुनिश्चित करें कि स्ट्रक्चर Hot-Dip Galvanized (HDG) हो जिसकी मिनिमम कोटिंग 80 माइक्रोन हो और 150 km/h की हवा का दबाव झेल सके।
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अर्थिंग (Earthing) और लाइटनिंग अरेस्टर (LA):
सोलर सिस्टम के लिए कम से कम 3 अलग अर्थिंग पिट (DC अर्थिंग, AC अर्थिंग और LA अर्थिंग) होने अनिवार्य हैं। कॉपर कोटेड केमिकल अर्थिंग रॉड्स का इस्तेमाल कराएं।
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पेमेंट माइलस्टोन्स (Payment Schedule):
कभी भी 100% एडवांस पेमेंट न करें। पेमेंट का सुरक्षित नियम:
- 20% एडवांस (मटेरियल बुकिंग के समय)
- 60% मटेरियल छत पर डिलीवर और चेक होने के बाद
- 20% डिस्कॉम इंस्पेक्शन, नेट मीटरिंग और टेस्ट रिपोर्ट सबमिट होने के बाद
2. अगर वेंडर काम में देरी करे या धोखा दे तो कहां शिकायत करें?
यदि वेंडर ने पैसे ले लिए हैं और काम लटका रहा है या घटिया सामान लगाया है, तो तुरंत निम्नलिखित कदम उठाएं:
- 1. PM सूर्य घर नेशनल पोर्टल ग्रीवेंस: पोर्टल पर अपने लॉगिन में जाकर 'Submit Grievance' टैब पर वेंडर के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करें। डिस्कॉम अधिकारी वेंडर की सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर सकते हैं।
- 2. नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH): 1915 पर कॉल करें या NCH ऐप पर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस की शिकायत दर्ज कराएं।
- 3. DISCOM नोडल सोलर ऑफिसर: अपने स्थानीय बिजली विभाग के डिविजनल ऑफिस में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (Solar Nodal) को लिखित शिकायत सौंपें।